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बिहार सरकार का बड़ा फैसला: जीविका दीदियों को हर प्रखंड में 16 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता, 1.4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी लाभ

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बिहार में महिला स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस साल जीविका के कम्युनिटी लेवल फेडरेशन (CLF) को आयकर में 67 करोड़ रुपए से अधिक की छूट दी गई है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी मजबूत होगी और रोजगार सृजन में तेजी आएगी।
राज्य के हर प्रखंड में लगभग तीन-तीन CLF संचालित हैं, जो उत्पादक कंपनियां चलाती हैं, कृषि बैंक का संचालन करती हैं और महिलाओं को पूंजी उपलब्ध कराती हैं। अब प्राप्त आयकर छूट के आधार पर हर प्रखंड में लगभग 16 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता जीविका दीदियों तक पहुंचेगी।
राज्य में कुल 1684 CLF हैं और 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े एक करोड़ 40 लाख परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। शहरी इलाकों में भी 41,477 SHG और 73,515 ग्राम संगठन सक्रिय हैं।
CLF का पंजीकरण सहकारिता अधिनियम (Co-operative Act) के तहत किया गया है, जिनमें से एक हजार से अधिक को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पी के तहत छूट मिली है। इससे ये संस्थाएं समय पर ऋण वितरण, नए आय सृजन गतिविधियों और व्यवसायिक विस्तार में सक्षम होंगी।
अतिरिक्त पूंजी से CLF अपने काम का दायरा बढ़ाएंगी। दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में नई योजनाओं को लागू किया जा सकेगा। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमों को भी सहायता मिलेगी, जिससे जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ेगी और महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी।
इस पहल से न सिर्फ महिला रोजगार बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। बिहार सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।

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